हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। फरह थाना क्षेत्र के गांव कोह के ग्राम प्रधान को फर्जी मुठभेड़ में जेल भेजने पर हाथरस के थाना प्रभारी, एसओजी प्रभारी सहित 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश सीजेएम की अदालत ने दिए हैं। हाथरस पुलिस ने फरह के गांव कोह में 25 फरवरी को दबिश दी थी। ग्राम प्रधान को पकड़ कर ले गई थी। हाथरस पुलिस ने ग्राम प्रधान को लूट के मुकदमे में वांछित दिखाते हुए मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार दर्शा दिया था। हाथरस पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए ग्राम प्रधान ने सीजेएम की अदालत में गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दाखिल की। इसमें हाथरस थाने के प्रभारी, एसओजी प्रभारी उनके हमराह व जीप चालक के खिलाफ लूट के मुकदमे में झूठा फंसाने और फर्जी मुठभेड़ दिखाने का आरोप लगाया था। अदालत ने ग्राम प्रधान की याचिका पर हाथरस थाने के प्रभारी सतेंद्र सिंह राघव, एसओजी प्रभारी धीरज गौतम, दारोगा सत्यवीर सिंह, रणजीत सिंह, राधा कृष्ण, सिपाही अरविंद कुमार, योगेश, निलेश कुमार, धीरज कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, राजेश कुमार, चालक विकास बाबू समेत चार-पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश जारी किए हैं। हाथरस के 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश 27 नवंबर को दिए हैं। अदालत का आदेश फरह थाने पहुंचने से पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई। फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी।
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Author: Vijay Singhal
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