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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह केस:मुस्लिम पक्ष का कोर्ट में आवेदन- सर्वे के आदेश पर एक बार फिर से विचार करें

ByVijay Singhal

Jan 2, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह केस में सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी। सोमवार को कोर्ट अमीन के सर्वे और मैप की रिपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। मगर एक सीनियर वकील की मौत होने से नो वर्क डे हो गया। इसके कारण सर्वे रिपोर्ट की प्रक्रिया मंगलवार तक के लिए रुक गई। वहीं, इस केस में भले ही सुनवाई नहीं हुई, मगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोबारा विचार के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। इसमें कोर्ट से सर्वे से जुड़े आदेश पर दोबारा विचार करने की प्रार्थना होगी। बता दें कि कोर्ट ने अमीन से सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक देने के आदेश दिए हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर को आवेदन दाखिल किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन 3rd ने 22 दिसंबर को कोर्ट अमीन को रिपोर्ट देने के लिए आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद कोर्ट में विंटर वेकेशन हो गए। इसके बाद सोमवार को कोर्ट खुली। सोमवार को कोर्ट अमीन को कोर्ट से सर्वे करने के आदेश लेने थे। इसके बाद ही सर्वे शुरू हो पाता। मगर एक सीनियर वकील का देहांत होने के बाद कंडोलेंस हो गई।मुस्लिम पक्ष ने आदेश को रिकॉल करने के लिए दाखिल किया आवेदन
वहीं मुस्लिम पक्ष ने दोबारा विचार करने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने बताया,”पहले ये समझने की जरूरत है कि ये सर्वे नहीं बल्कि अमीन रिपोर्ट है। ये आदेश मुस्लिम पक्ष को बिना सुने दिया गया। वादी पक्ष का क्या अधिकार है? ये न तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, न लैंड ऑनर हैं। इसलिए विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायालय में अपनी बात रखेंगे।”

अब कोर्ट अमीन मंगलवार को कोर्ट से रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद मौके पर जाकर शाही ईदगाह की वास्तविक और वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट बनाएंगे। यहां एक मैप भी तैयार होगा। इसके बाद अमीन कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को 190 साल हो गए हैं। नया साल इसके निपटारे को लेकर नई उम्मीदें लाया है, क्योंकि जनवरी में विभिन्न मामलों की सुनवाई (2, 12, 20 और 23 जनवरी) होनी हैं। परिसर के अमीन आख्या (सर्वे/रिपोर्ट) भी 20 जनवरी को कोर्ट में सौंपी जानी है। सर्वे और आपत्ति 2 जनवरी से शुरू होगी।

हिंदू पक्ष की दलीलें; श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के प्रबंध समिति सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह कहते हैं कि इस मसले पर 1832 से 1968 के बीच 9 केस कोर्ट में चले। सभी में हिंदू पक्ष जीता। यहां मंदिर से मस्जिद की ओर दरवाजा और हिंदू प्रतीक चिह्न मौजूद हैं।

मुस्लिम पक्ष के तर्क; शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद कहते हैं कि 2 जनवरी को कोर्ट जैसे ही खुलेगी, हम अमीन सर्वे के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेंगे। ईदगाह में कोई हिंदू प्रतीक चिह्न नहीं। ये ईरानी-मुगल कला से बनी है।

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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