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मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर की संपत्ति हड़पने कादान दाता के वंसज ने परिजन सहित 6 लोगों के खिलाफ कराया केस दर्ज

ByVijay Singhal

Dec 28, 2022
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा। व्रन्दावन स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर की संपत्ति फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने का आरोप लगाते हुए वृंदावन कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। दान दाता के वंशज द्वार दर्ज कराई गई FIR में परिजन के अलावा द्वारिकाधीश मंदिर के प्रमुख गोस्वामी सहित 6 लोगों के नाम हैं। वादी ने दर्ज FIR में आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़प कर बेच दी। वृंदावन कोतवाली में वादी ज्ञानेंद्र भगवान दास सेठ पुत्र स्व गोपाल दास सेठ हाल निवासी 18 सिद्ध विनायक बिल्डिंग वैल्यूसकर रोड नॉर्थ शिवाजी पार्क मुंबई महाराष्ट्र ने एसएसपी के आदेश पर वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।वादी में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उनके पूर्वज सेठ मनी राम, सेठ लक्ष्मीचन्द, सेठ राधा किशन, सेठ गोविंद दास, सेठ रघुनाथ दास, राज लक्ष्मण दास, सेठ द्वारिका दास, सेठ दामोदर दास, सेठ गोपाल दास, सेठ मथुरा दास,सेठ भगवान दास, विमला देवी, कमुदनी देवी आदि मन्दिर श्री द्वारिकाधीश महाराज मथुरा सहित उनकी अन्य संपत्ति के मालिक थे।इस सम्पत्ति की वसीयत जिसमें सोने, चांदी के गहने हीरे, जवाहरात आदि भी शामिल थे। वह डीड सेठ गोविंद दास ने 16 मई 1873 को गोस्वामी गिरधर लाल महाराज निवासी काकरौली करौली राजस्थान के पक्ष में की थी। डीड में लिखा गया कि मंदिर की संपत्ति के मालिक वही लोग होंगे, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले होंगे और मन्दिर की संपत्ति को ना तो बेचा जायेगा और ना ही खुर्द-बुर्द किया जाएगा। रिपोर्ट में आरोप है कि भगवान द्वारिकाधीश मंदिर की संपत्ति जो वृंदावन के राजपुर बांगर में बगीची के नाम से खसरा नम्बर 219, 644, 650 एवं 670 पर दर्ज है। इस खसरा की जमीन को हड़पने के लिये गोस्वामी बृजेश कुमार पुत्र बृज भूषण लाल महाराज निवासी काकरौली, सेठ विजय कुमार जैन पुत्र सेठ स्व. भगवान दास, सुधेन्दु प्रकाश गौतम पुत्र सत्य प्रकाश गौतम आदि ने षडयंत्र कर उक्त संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से आपस में साठ-गांठ की। इसके बाद गोस्वामी बृजेश कुमार ने सुधेन्दु प्रकाश गौतम को अपना पावर ऑफ अटर्नी बताया। जिसमें सुधेन्दु प्रकाश ने उक्त जमीन को हड़पने के लिए द्वारावती रिहायशी कॉलोनी का निर्माण कर संपत्ति को बेच दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर की संपत्ति की कूट रचना कर राजीव अग्रवाल पुत्र डॉ बांके बिहारी अग्रवाल, निवासी बल्देव पुरी कॉलोनी महोली रोड मथुरा को पार्टनर बना दिया गया। वृंदावन कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में वादी ने आरोप लगाया गया है कि षडयंत्र के तहत बृजेश कुमार महाराज ने अपने ही एमओयू बनाकर एक डीड लिखकर उक्त जमीन को बेचने और विकसित करने के लिए अधिकार दे दिया। रिपोर्ट में सेठ विजय कुमार ने षडयंत्र के तहत अनुचित लाभ लेकर गलत समझौता कर सुधेन्दु प्रकाश एवं गोस्वामी बृजेश गौतम को दे दिया। जिसके फर्जी कागजात तैयार किए गए। जिसके आधार पर राजीव अग्रवाल को पार्टनर बनाया गया। इसके बाद राजीव अग्रवाल ने राज कुमार पुत्र चतुर निवासी सुन्दरवन कॉलोनी बालाजी पुरम मथुरा को पावर ऑफ अटार्नी होल्डर बनाया। सभी आरोपियों ने फर्जी तरीके से मन्दिर की जमीन के बैनामे कर दिये। मन्दिर की बेची गई संपत्ति से अर्जित राशि को मन्दिर के खाते में जमा ना करके स्वयं हड़प गये। वादी ज्ञानेंद्र भगवान दास सेठ पुत्र स्वर्गीय गोपाल दास सेठ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने द्वारिकाधीश मथुरा की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के आरोप में गोस्वामी बृजेश कुमार काकरौली राजस्थान, सेठ विजय कुमार जैन, सुधेन्दु प्रकाश गौतम, राजीव अग्रवाल, राज कुमार एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 467, 406, के तहत वृंदावन कोतवाली में मुकद्दमा दर्ज कर लिया.पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। केस दर्ज होने के बाद द्वारिकाधीश मंदिर के मीडिया सलाहकार राकेश तिवारी ने बताया कि यह मुकद्दमा पूरी तरह फर्जी है। मंदिर की संपत्ति को खुर्दबुर्द करने का जो आरोप लगाया है। उसमें विधि के अनुसार गोस्वामी ब्रजेश महाराज द्वारा कार्रवाई की गई। इसके बावजूद भी पूरे मामले में पुलिस की जांच में सहयोग किया जाएगा। जो भी दस्तावेज पुलिस मांगेगी वह उपलब्ध कराए जाएंगे। राकेश तिवारी ने बताया यह पारिवारिक विवाद है।

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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