हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा में रेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। दोषी पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी 13 अक्टूबर 2022 को घर के बाहर खेल रही नाबालिग को भंडारा में ले जाने के बहाने ले गया और उसके बाद रेप किया और फिर पहचान छिपाने की डर से उसकी हत्या कर दी थी।कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दोषी सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए। जब तक की उसकी मृत्यु ना हो जाए। पीड़िता के माता- पिता ने फैसला आने के बाद कहा, “इतनी जल्दी न्याय मिला है, उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। 13 अक्टूबर साल 2022 की देर शाम शहर कोतवाली इलाके के सौंख रोड की रहने वाली 10 वर्ष की मासूम का शव मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित PMB कॉलेज के जंगलों में मिला था। पुलिस ने मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ रेप और हत्या का मामला दर्ज किया था। 6पुलिस ने जब मामले की जांच की तो वारदात को अंजाम देने के मामले में पीड़िता के पड़ोसी 30 वर्षीय सतीश का नाम सामने आया था। सिलाई बुनाई का काम करने वाला सतीश पीड़िता को जंगल में ले गया जहां उसके साथ दुराचार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात के अगले दिन 14 अक्टूबर को आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। सरकार की तरफ से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना जैंत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की शाम को सतीश (30) उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया। उसने बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पीएमबी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया। जिसे पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
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Author: Vijay Singhal
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