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मथुरा। दो लोगों की ट्रक से कुचलकर हत्या के दोषी ट्रक चालक को उम्रकैद

ByVijay Singhal

Dec 7, 2022
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। सात वर्ष पूर्व ट्रक से कुचलकर दो लोगों की हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट रामकिशोर तृतीय ने ट्रक चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों लोग मारपीट की एफआईआर दर्ज कराकर थाने से घर लौट रहे थे। वारदात के बाद से ही ट्रक चालक जेल में बंद है। नीमगांव निवासी रमतो पुत्र मनोहारी का जमीनी विवाद गांव के ही परमानंद उर्फ हल्लू, समंदर से चल रहा था। इसकी रिपोर्ट रामहंस ने गोवर्धन में दर्ज कराई गई थी। 3 अगस्त 2015 को रात करीब 8 बजे रमतो के भाई गोपाल से हल्लू, समंदर, योगेन्द्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र रामप्रसाद ने मारपीट की। शिकायत करने गोपाल, रामहंस, कबूल और रमतो थाना गोवर्धन गए। रात करीब 11 बजे चारो अलग-अलग बाइक से थाने से आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल को गोपाल चला रहा था, कबूल पीछे बैठा था। दूसरी मोटरसाइकिल पर रमतो और रामहंस आ रहे थे। जैसे ही राधाकुंज कॉलोनी के पास पहुंचे, सामने खड़ा एक कंटेनर अचानक आया और गोपाल की मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस घटना में गोपाल और कबूल गिर गए। रामहंस ने मोटरसाइकिल गड्ढे में उतार कर जान बचाई। ट्रक पुन: वापस होकर आया और सड़क पर गिरे पड़े गोपाल और कबूल को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कंटेनर को बिज्जो चला रहा था। परमानंद और योगेन्द्र सिंह उर्फ बबल उसके साथ ट्रक में बैठे थे। रमतो की तहरीर पर गोवर्धन पुलिस ने बिज्जो सहित सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में परमानंद और योगेन्द्र के नाम निकाल दिए गए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट रामकिशोर तृतीय ने की। मंगलवार को अदालत ने बिज्जो को आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। एडीजीसी चंन्द्रभान सिंह ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
7455095736

Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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