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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल, कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में सुनाया है फैसला

ByVijay Singhal

Aug 4, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में बृहस्पतिवार को आए फैसले के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष के आशुतोष पांडेय ने कैविएट दाखिल की है। उनका कहना है कि यह कैविएट हमने एहतियातन दाखिल किया है। जिससे मुस्लिम पक्ष की ओर से आने वाली कोई भी आपत्ति बिना हमकाे सुने न निस्तारित की जाए। वहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रस्ट की ओर से कैविएट दाखिल करेंगे। बता दें कि एक अगस्त को दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 15 सिविल वादों को पोषणीय मानते हुए मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियां खारिज कर दीं। हाईकोर्ट अब 12 अगस्त से सभी मुकदमों का एकसाथ ट्रायल शुरू करेगा। ईदगाह कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने 154 पेज के फैसले में मुस्लिम पक्ष की ओर से उपासना अधिनियम, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, वक्फ अधिनियम और सिविल प्रक्रिया सहिंता के ऑर्डर-29 के नियम-3 के तहत दी गईं सभी दलीलें खारिज कर दीं। कुल 18 में से तीन मामले सुनवाई से पहले ही अलग किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट अब 12 अगस्त से वाद बिंदु तय करते हुए सुनवाई करेगा। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव, रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी की ओर से मथुरा जिला अदालत में अर्जियां दाखिल की गई थीं।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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