हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। छाता के ग्राम चंदौरी में 2014 में जीतमल हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे-5 डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मृतक जीतमल के भाई रामगोपाल ने छाता थाने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 26 सितंबर 2014 को वह अपने परिवार के साथ घर में बैठे थे। तभी चतर सिंह, परसी उर्फ परशुराम, वीरी उर्फ बीरी सिंह, धनुआ उर्फ प्रेमचंद, गंगा श्याम, श्याम उर्फ श्यामसुंदर व जल सिंह लाठी, डंडे व तमंचे आदि लेकर घर में घुस आए। ये सभी चंदौरी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा और भाई जीतमल को गोली मार दी। इससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के पीछे प्रधानी के चुनाव में रंजिश को बताया गया।
पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में गवाहों व साक्ष्यों को पेश किया गया। गवाहों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अदालत ने जेल भेजने के संबंध में सजाई वारंट जारी किया है।
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Author: Vijay Singhal
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