हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एसीजेएम द्वितीय एवं एमपी-एमएलए छवि कुमारी की कोर्ट से 30 साल पुराने सिंचाई विभाग कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में बुधवार को अदालत का फैसला आया। तब की गोकुल विधानसभा के विधायक प्रणतपाल सिंह को बरी कर दिया है। वाकया 10 नवंबर 1994 का है। किसानों की समस्या को लेकर गोकुल क्षेत्र के तत्कालीन विधायक प्रणतपाल सिंह दोपहर के समय सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ किसानों का समूह भी था। तत्कालीन विधायक के नेतृत्व में सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। अधिशासी अभियंता मांट ब्रांच खंड गंगा कैनाल सत्येन्द्र नाथ यादव ने प्रणतपाल सिंह सहित राया व गोकुल क्षेत्र के अज्ञात किसानों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सदर पुलिस ने प्रणतपाल सिंह के खिलाफ धार मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, धमकी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सात साल की जांच के बाद पुलिस ने 29 सितंबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था। बचाव पक्ष द्वारा इस घटनाक्रम में प्रणतपाल की भूमिका न होना साबित करते हुए घटनाक्रम को ही मिथ्या साबित कर दिया। इससे प्रणतपाल बरी हो गए। विशेष लोक अभियोजक एमपी/एमएलए कोर्ट हरेंद्र कुमार शर्मा ने उनके बरी होने की पुष्टि की।
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Author: Vijay Singhal
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