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एसडीएम कोर्ट ने दुकानदार की जमानत खारिज कर भेजा जेल

ByVijay Singhal

May 27, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। कोसीकलां में कैरी बैग पर एक दुकानदार द्वारा पंजाबी बाजार का नाम बदलने के मामले में एसडीएम कोर्ट ने जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि घंटाघर से सब्जी मंडी की ओर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर के बाजार को पंजाबी बाजार कहा जाता है। एक ओर यहां मस्जिद की दुकानें हैं। यहां कुछ दिन पूर्व तक अधिकतर पंजाबी समाज के व्यापारियों पर ये दुकानें किराए पर थीं। धीरे-धीरे कर यहां मुस्लिम व्यापारियों की संख्या में इजाफा हुआ। पंजाबी बाजार में मनीराम वास निवासी वाहिद की रेडीमेड की दुकान है। वाहिद ने सामान रखने के लिए प्रिंट कराए कैरी बैग पर पंजाबी बाजार के स्थान पर इस्लामिक बाजार प्रिंट करा दिया। सामान खरीदारी करने वाले ग्राहक ने जब कैरी बैग पर प्रिंट पता देखा तो उसने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को दुकान पर पहुंचकर छापा मारकर 25 किलोग्राम कैरी बैग बरामद कर वाहिद को पकड़ कर चालान कर दिया। जहां शाम को एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां एसडीएम ने जमानत खारिज करते हुए दुकानदार को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कैरी बैग का फोटो वायरल होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैरी बैग को लेकर हुए हंगामे के बाद भी दुकानदार ने अपने व्हाट्सएप की डीपी पर कैरी बैग की फोटो लगा रखी है। इतना हंगामा होने के बाद भी डीपी से फोटो नहीं हटाई है, जिसे लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। वहीं कुछ लोग इसे षड्यंत्र बताकर जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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