हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा। लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मथुरा में होने वाले मतदान के मद्देनजर बुधवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर शुक्रवार को चुनाव मैदान में उतरे 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि बृहस्पतिवार को प्रत्याशी घर-घर जाकर वोट देने की अपील कर सकेंगे, लेकिन रोड शो और लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी, कांग्रेस के मुकेश धनगर, बसपा के सुरेश सिंह सुबह से ही मतदाताओं से संपर्क साधने में जुट गए। रोड शो, नुक्कड़ सभाओं के जरिए मतदाताओं से अपने समर्थन में मतदान की अपील की। हेमामालिनी ने मथुरा शहर में कड़ी धूप में रोड शो कर वोट मांगे। वहीं, मुकेश धनगर ने भी रैली निकाली। सुरेश सिंह ने भी क्षेत्र के कई इलाकों में जाकर प्रचार किया। इनके अलावा निर्दलीयों ने भी प्रचार के आखिरी दिन खूब दम दिखाया। शाम पांच बजते ही प्रचार वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर बंद हो गए। इसके बाद देर रात तक प्रत्याशी अगले दिन के दौरों को अंतिम रूप में देने में जुटे रहे। इन 12 विकल्पों से कर सकते हैं मतदान 26 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होना है। ऐसे में कई मतदाताओं के नाम तो मतदाता सूची में हैं, लेकिन उनके पास मतदाता कार्ड नहीं हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि मतदाता 12 विकल्पों में से किसी एक को भी दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में किसी एक को दिखाना होगा। इसके बाद वे मतदान कर सकेंगे।
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