हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुँचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उड़नदस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गये हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने / धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के फोन नम्बर- 0565-2974934, 2972962, 2972963, 2972964 तथा टोल फ्री नम्बर 0565-1950 पर सूचित करना चाहिए।
7455095736
