हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। रिफाइनरी की भूमिगत तेल पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चोरी के 2017 के एक मुकदमे में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने तेल माफिया आगरा के मनोज गोयल सहित सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। मुकदमे के सभी 13 गवाह कोर्ट में मुकर गए। ऐसे में कोर्ट को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर बरी करना पड़ा। कोर्ट ने 9 गवाहों के खिलाफ प्रकीर्ण वाद का आदेश दिया है। मामला 16 फरवरी 2017 का है। रिफाइनरी प्रबंधक द्वारा हाईवे थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एटीवी के पीछे आरकेपुरम से होकर जालंधर जा रही रिफाइनरी की भूमिगत तेल पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में आगरा के मनोज गोयल, सुजीत प्रधान, रामहरी सहित 12 आरोपियों के नाम सामने आए। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि पर्याप्त सक्ष्य नहीं होने के कारण ते अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इधर, सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुंतल ने बताया कि तेल चोरी मामले में सभी 13 गवाह पक्षद्रोही हो गए। इनमें से 9 गवाह ऐसे थे, जिनके मजिस्ट्रेटी बयान भी हो चुके थे। इसके बाद भी ये पक्षद्रोही हो गए। इनके खिलाफ कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद के आदेश दिए हैं। साक्ष्यों व गवाही के अभाव में अदालत ने तेल चोरी के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है।
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Author: Vijay Singhal
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