हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सोमवार को 3 वाद पर सुनवाई हुई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जिला जज की अदालत में दाखिल वाद पर सुनवाई के दौरान वादी द्वारा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने प्रार्थना पत्र देते हुए उनके अधिवक्ता को बाई हैंड नोटिस तामील कराने को कहा। जिसके बाद कोर्ट ने इस रिवीजन पर सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख दे दी। वहीं सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में वाद के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल होने पर हुई सुनवाई के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के अधिवक्ताओं के बीच करीब आधा घंटे तक बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 अक्टूबर तय की है। इसके अलावा लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह द्वारा दाखिल वाद पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके उपस्थित न रहने के कारण कोर्ट ने 21 अक्टूबर की तारीख दी।श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सिविल कोर्ट में ट्रांसफर के मामले में इससे पहले 16 सितंबर को सुनवाई हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने पर कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर की डेट दी थी । सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने, शाही ईदगाह का सर्वे कराने और कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में भी सोमवार को सुनवाई होगी। यहां नारायणी सेना के अध्यक्ष और अपने आप को भगवन श्री कृष्ण के वंसज बताने वाले मनीष यादव और लखनऊ के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह के वाद पर सुनवाई होगी। दोनों ही वाद में 13.37 एकड़ भूमि से शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गयी है।
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Author: Vijay Singhal
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