हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज़ चीफ विजय सिंघल
मथुरा 1 जून। जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देशों के क्रम में अवैध रूप से कालाबाजारी की नीयत से खाद्यान्न संरक्षित करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब्दुल सत्तार पुत्र शकूर निवासी मनोहरपुरा एवं सोहेल पुत्र सत्तार द्वारा अवैध रूप से कालाबाजारी की नीयत से खाद्यान्न संरक्षित किया गया था जिसके क्रम में आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 (यथासंशोधित) में निहित प्रधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 ( यथासंशोधित) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मथुरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
दिनांक 31.05.2023 को जिला पूर्ति अधिकारी को अवैध रूप से कालाबाजारी की नीयत से खाद्यान्न संरक्षित करने की सूचना मिलने पर सुशील कुमार तिवारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हमराह श्री अरूण कुमार पूर्ति लिपिक तथा कोतवाली मथुरा से पुलिस टीम द्वारा नगर क्षेत्र मथुरा में मनोहरपुरा पानी की टंकी के पास अपरान्ह लगभग 1.45 बजे छापेमारी की कार्यवाही की गई। छापेमारी के दौरान मनोहरपुरा पानी टंकी के पास सोनिया पत्नी गुड्डा के मकान में छत पर एक कमरे में प्लास्टिक के आठ (8) चावल के कट्टे जिनमें से प्रत्येक का औसत वजन 50 किलोग्राम के आस-पास प्रतीत हुआ रखे पाये गये। इसी प्रकार नाजरा के मकान में तलाशी लेने पर 33(तैतीस) प्लास्टिक के कट्टों में खाद्यान्न भरा पाया गया, जिसमें एक कट्टे में दलिया, एक कट्टे में गेहूँ, एक कट्टे में चने की दाल एवं शेष 30 कट्टों में चावल भरा पाया गया। सभी कट्टों का औसत वजन 50 किग्रा के लगभग पाया गया। पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 31.05.2023 को अब्दुल सत्तार पुत्र शकूर निवासी मनोहरपुरा द्वारा दोनों मकानों में जबरन प्लास्टिक के कट्टे रखवाये गये थे।
7455095736
Author: Vijay Singhal
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