हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। घर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार द्वितीय ने बुधवार को 3 साल के सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली कक्षा 9 की छात्रा के साथ बिट्टू वर्मा स्कूल आते-जाते छेड़छाड़ करता था। उसकी इसी हरकत से तंग परिजन ने छात्रा की पढ़ाई तक छुड़वा दी थी। इससे नाराज बिट्टू 6 सितंबर 2017 को दिन में छात्रा के घर में घुस गया। छात्रा से छेड़छाड़ करते हुए उसे खींचकर ले जाने का प्रयास किया। छात्रा की मां ने गोविंद नगर थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई खी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। वर्तमान में भी वह जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार द्वितीय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने बिट्टू वर्मा को घर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इसके बाद कोर्ट ने उसका सजाई वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।
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Author: Vijay Singhal
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