हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को एडीजे विशेष पॉक्सो प्रथम रामराज-2 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन रामवीर यादव, एडीजीसी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि वृंदावन क्षेत्र की एक 14 साल की लड़की के संबंध में उसके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 10 अक्तूबर 2019 को उनकी बेटी, जोकि 10वीं की छात्रा है। वह ट्यूशन पढ़ने गई थी। वहां से घर नहीं लौटी। सौरभ उपाध्याय निवासी ब्रह्मकुंड, वृंदावन उसे फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया। किशोरी ने बयानों में कहा कि उसे नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर आरोपी ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। इसके आधार पर कोर्ट में ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी सौरभ को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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