हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। बच्चे के साथ कुकर्म के दो दोषियों को अदालत ने दस-दस वर्ष कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।15 जून 2015 को हारिस पुत्र छुटटन और आकाश पुत्र इजरायल निवासी मोहल्ला साठा बाड़िया बास ( कोसीकला) ने नौ वर्ष के बालक के साथ कुकर्म किया। दोनाें युवक बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। जब खोजबीन की गई तो वह एक स्थान पर बेहोश मिला। इस मामले में पीड़ित के पिता के दोस्त ने कोसीकला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश 2 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने की। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह, एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने अभियोजन की तरफ से पैरवी की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दो दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है
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Author: Vijay Singhal
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